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पूर्व प्रधान सहित चार पर केस दर्ज करने का आदेश

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सौम्या पांडेय की अदालत ने जमीन खरीद के मामले में पूर्व प्रधान सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली प्रभारी ज्ञानपुर को दिया है। खरगपुर गांव निवासी श्याम बिहारी पाल ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में 156(3) के तहत वाद दाखिल किया है।आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान शोभनाथ पाल निवासी खरगपुर, जय कुमार निवासी लक्षमणिया और गांधी गांव निवासी विजयनाथ पांडेय ने कूटरचित तरीके से उसके पिता सेवा लाल पाल को भेड़ पालन के लिए सरकारी योजना का लाभ दिलाने की बात कहकर 16 जनवरी 2020 को तहसील औराई सब रजिस्ट्रार कार्यालय ले गए।वहां पर इकरारनामा में झूठा जिक्र किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से उसके पिता के खाते में साढ़े तीन लाख रुपये गए। उसके बाद लॉकडाउन लगने से पता नहीं चल सका। अनलॉक के बाद उसके घर जमीन रजिस्ट्री का नोटिस आया तो लोग परेशान हो गए।
इस मामले में जब डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक अधिकारी ने प्रथम दृष्टया मामला सही पाने पर पूर्व प्रधान समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सौम्या पांडेय की अदालत ने जमीन खरीद के मामले में पूर्व प्रधान सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली प्रभारी ज्ञानपुर को दिया है। खरगपुर गांव निवासी श्याम बिहारी पाल ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में 156(3) के तहत वाद दाखिल किया है।

आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान शोभनाथ पाल निवासी खरगपुर, जय कुमार निवासी लक्षमणिया और गांधी गांव निवासी विजयनाथ पांडेय ने कूटरचित तरीके से उसके पिता सेवा लाल पाल को भेड़ पालन के लिए सरकारी योजना का लाभ दिलाने की बात कहकर 16 जनवरी 2020 को तहसील औराई सब रजिस्ट्रार कार्यालय ले गए।

वहां पर इकरारनामा में झूठा जिक्र किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से उसके पिता के खाते में साढ़े तीन लाख रुपये गए। उसके बाद लॉकडाउन लगने से पता नहीं चल सका। अनलॉक के बाद उसके घर जमीन रजिस्ट्री का नोटिस आया तो लोग परेशान हो गए।