Noida coronavirus news: नोएडा में एक से ज्यादा संक्रमित तो पूरी बिल्डिंग बनेगी कंटेनमेंट जोन, जान लें इस बार क्‍या हैं नियम – Lok Shakti

Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

Noida coronavirus news: नोएडा में एक से ज्यादा संक्रमित तो पूरी बिल्डिंग बनेगी कंटेनमेंट जोन, जान लें इस बार क्‍या हैं नियम

हाइलाइट्स:संक्रमण रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने यूपी सरकार की गाइडलाइंस लागू कर दी हैंनए नियमों के मुताबिक बहुमंजिला इमारत के किसी फ्लोर पर संक्रमित मिलने पर पूरा फ्लोर कंटेनमेंट जोन बनेगा एक से अधिक मरीज मिलने पर बिल्डिंग के पूरे ब्लॉक या टावर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगानोएडासंक्रमण रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने यूपी सरकार की गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। नए नियमों के मुताबिक बहुमंजिला इमारत के किसी फ्लोर पर संक्रमित मिलने पर पूरा फ्लोर और एक से अधिक मरीज मिलने पर बिल्डिंग के पूरे ब्लॉक या टावर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। 14 दिनों तक नया केस न मिलने पर कंटेनमेंट अवधि खत्म कर दी जाएगी। किसी इलाके में एक संक्रमित मिलने पर उसके 25 मीटर दायरे को और एक से अधिक मामले सामने आने पर 50 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। कार में सवार सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। वहीं, गुरुग्राम में डीसी ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थल पर मास्क न पहनने वालों का चालान काटा जाए।पहले जैसी नहीं होगी सख्‍ती नोएडा में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन की ओर से भले ही कोरोना को लेकर लगातार सख्‍ती बरती जा रही है, लेकिन इस बार कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। इस बार जोन में सीलिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। न ही लोगों के आवागमन पर पाबंदी होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों से नियमों के पालन की अपील की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को मेडिकल सर्विलांस एक्टिव‍िटी के लिए फिर से परिभाषित किया गया है। अब मेडिकल टीम यहां कोरोना के संपर्क तलाश करेगी। लक्षण वाले लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जाएगी। इस जोन में रहने वाले लोगों को कोरोना की बढ़ती लहर के प्रति जागरूक किया जाएगा। ‘मास्क न पहनने वालों को मॉल में न आने दें’कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने सोमवार को जिले में कई स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सेक्टर बीटा-1 स्थित ओमेक्स मॉल, अंसल प्लाजा, परी चौक सहित कई अन्य स्थानों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी टच करने वाली वस्तुओं को सैनिटाइज करने के बाद ही मॉल को जनता के लिए खोला जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश न दें, गेट पर सैनेटाइजर, टेंपरेचर स्कैनर व 2 गज की दूरी से संबंधित स्टिकर का इंतजाम हो। साथ ही लाउडस्‍पीकर से पब्लिक को जागरूक रखने की व्यवस्था हो। अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई आगंतुक या समूह कोविड के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सहयोग न करे तो संबंधित पुलिस चौकी या थाने से संपर्क करें।सांकेतिक तस्‍वीर