नोएडासमाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या के मामले में एक अदालत ने सोमवार को कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी सहित 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान और उनके गनर की आठ फरवरी, 2015 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाटी, उसका करीबी साथी सिंहराज, ऋषिपाल, योगेश, अंकित, बिल्लू, कालू, विकास सहित 13 लोग आरोपी थे। अदालत ने आरोपी मनोज को बरी कर दिया। सरकारी वकील ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि इस मामले में भाटी और उसके 11 साथियों को अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) डॉ. अनिल कुमार ने 25 मार्च को दोषी माना था, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि आरोपी पक्ष के वकीलों ने दोषियों को कम सजा देने का आग्रह किया, जबकि पीड़ित पक्ष के वकीलों ने दोषियों को मृत्युदंड देने का आग्रह किया। अभियोजन पक्ष के वकील मोहित यादव ने कहा कि भाटी को सजा सुनाए जाने से लोगों में कानून के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद मृतक हरेंद्र नागर के परिजनों ने अदालत का आभार व्यक्त किया। पहली बार किसी मामले में भाटी को मिली सजासजा पर सुनवाई के मद्देनजर अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वर्ष 2015 में आठ फरवरी के दिन नियाना गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे दादूपुर गांव के प्रधान हरेंद्र नागर की ताबड़तोड़ गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। इसमें उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी मौत हो गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन दशक से अधिक समय से आतंक का पर्याय रहे कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को किसी मामले मे पहली बार सजा हुई है।
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