छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 के बाद अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बुधवार सुबह छह बजे के बाद ही दुकानें खुलनी शुरू हुई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो 15 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि नाइट कर्फ्यू के बाद जैसे ही लोग बाहर निकले, सारे नियमों को ताक पर रख दिया। रायपुर स्टेशन के आसपास दुकानों पर बिना मास्क लगाए लोगों की भीड़ लगी रही।
रायपुर में सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक ही दुकानें खोल सकेंगे। रायपुर कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे।
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