बता दें कि 2 मार्च को जारी हुई आरक्षण सूची को हाई कोर्ट ने निरस्त करते हुए 2015 के अनुसार आरक्षण तैयार करने का निर्देश जारी किया था। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जिलेवार आरक्षण सूची जारी कर दी गई है।
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