3 May 2019
आरोप लगा मोदी सरकार की साजिश के तहत तेजबहादुर का नामांकन रद़्द।
अब संभव है दोहरी नागरिकता के कारण राहुल गांधी के चुनाव लडऩे पर लगे प्रतिबंध। विपक्ष पुन:
आरोप लगायेगा यह सब मोदी सरकार की साजिश से हुआ।
राहुल गांधी नागरिकता विवाद पर बतौर कानून विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वकील सुशील कुमार वर्मा
ने बताया है कि दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं हो सकती. किसी और देश का नागरिक भारत
में चुनाव नहीं लड़ सकता. नागरिकता पर गलत जानकारी देना अपराध है. विशेष परिस्थितियों में
थोड़े नागरिक अधिकार देने की व्यवस्था की गई है. लेकिन ऐसे लोग भी भारत में चुनाव नहीं लड़
सकते। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, अगले हते हो सकती
है सुनवाई लोकसभा चुनाव 2019: राहुल गांधी के चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध के लिए याचिका दायर
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की है। कोर्ट इस
मामले में अगले हते सुनवाई करेगा। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के
चंद्रप्रकाश कौशिक द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली
शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और राहुल को चुनाव लडऩे से आयोग्य करार दिया
जाए। इतना ही नहीं याचिका में राहुल के नाम को मतदान सूची से भी हटाने को कहा गया है।
राहुल गांधी इतालवी नागरिक हैं या नहीं सुप्रीम कोर्ट ेमें मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर मामले
की सुनवाई ३० अप्रैल को हुई। लेखी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राहुल
गांधी को माफी मांगते हुए एक लिखित हलफनामा दाखिल करना चाहिए, यह स्पष्ट है कि हमारी
याचिका सही थी और उन्होंने अपराध किया है, वे अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश कर रहे
हैं।Óअदालत में उनकी ओर से माफी मांगने वाले उनके वकील काफी नहीं हैं।
इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी ने कहा “राहुल गांधी के भारतीय नागरिक होने पर
कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वह एक इतालवी नागरिक है या नहीं। इतालवी माता या
पिता से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को स्वचालित रूप से इटली की नागरिकता मिल जाती
है, हम जानना चाहते हैं कि राहुल ने अपनी इतालवी नागरिकता रद्द की या नहीं। इटली अपने
नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है।
उन्होंने कहा कि राहुल को यह साबित करना होगा कि या उन्होंने अपनी इतालवी नागरिकता रद्द
कर दी है जो उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी के माध्यम से मिली है। यह कहते हुए कि राजीव गांधी
से शादी के 11 साल बाद सोनिया ने अपने देश की नागरिकता रद्द कर दी थी, मतलब उनका बेटा
इतालवी नागरिकता पाने वाला हो सकता है। इससे पहले मंगलवार को, गृह मंत्रालय ने
राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी
नागरिकता को लेकर एक नोटिस जारी किया था। इससे स्पष्ट है दोहरी नागरिकता के कारण
राहुल गांधी के चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध संभावित है यदि राहुल गांधी ने ब्रिटिश
नागरिकता भी ले रखी है या उन्होंने अपनी इतालवी नागरिकता को खत्म नहीं करवाया
है।