26 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के कलेक्टरअविनाश लवानिया ने निर्देश दिए हैं कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना तहत विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाए।
श्री लवानिया ने बताया है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक आवेदन नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों के ऑफलाइन आवेदन विभागीय अधिकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी एवं अनु .जाति विकास भोपाल के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसे परीक्षण के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रविष्टि करने एवं नियम अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।
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