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छत्तीसगढ़ शासन के जनहितैषी फैसलों की वजह से समाज के कमजोर एवं मध्यम वर्ग के छोटे भूखंड स्वामियों को काफी फायदा हुआ है। राज्य शासन के निर्णयानुसार पांच डिस्मल से कम के भूखंडों की खरीद बिक्री एवं रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाई गयी और छोटे एवं अन्य भूखंडों के पंजीयन एक जनवरी 2019 से शुरू किया गया है।
राज्य शासन की मंशानुसार पंजीयन विभाग द्वारा छोटे एवं अन्य भूखंडों के पंजीयन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में छोटे-भू-खण्डों के पंजीयन का प्रावधान एक जनवरी 2019 से किया गया। इसके फलस्वरूप छोटे भूखंडों के भूमि स्वामियों को अपने भूखंडों के क्रय विक्रय में आसानी हुई है। एक जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि में कुल एक लाख 64 हजार 713 भूखंडों की रजिस्ट्री छत्तीसगढ़ में की गई है।
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