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प्रदेश के निजी स्कूलो में फीस विनिमयन विधेयक 2020 को बहुमत से पारित किया जा चुका है। नियम के मुताबिक इस फीस समिति में क्लेक्टर ने नामांकित नोडल सदस्य प्रायमरी, मिडिल, हाई स्कूल के स्कूल से नामांकित दो-दो सदस्य होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान निजी स्कूलों की फीस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। निजी स्कूलों को बार-बार निर्देश देने के बाद भी यहां पर फीस समिति का गठन नहीं किया गया। लिहाजा जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। इन स्कूलों को सत्र 2021- 22 से दाखिला कराने का अधिकार नहीं रहेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिन स्कूलों की मान्यता खत्म की गई है। उन्हें जल्द से जल्द स्कूल के बच्चों का पंजीयन रजिस्टर, दाखिला पंजी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल बच्चों की सूची एवं अन्य दस्तावेज विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जिला शिक्षाधिकारी जीआर चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार के नए अधिनियम के तहत सभी निजी स्कूलों में फीस पालन समिति का गठन किया जाना है। लेकिन इसमें से 240 स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने समिति गठित नहीं की। इसलिए उनकी मान्यता खत्म कर दी गई है।
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