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‘जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं’ स्लोगन के साथ राज्य में व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इसके तहत बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर कार्रवाई की जायेगी. पहले की तरह वाहनों में सोशल डिस्टैंसिंग नहीं होगा. मतलब जितनी सीट, उतने यात्री बैठाये जा सकेंगे. मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी वाहन मालिक किसी भी प्रकार का वाहन भाड़ा या किराया में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा
साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियोर (एसओपी) का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ ‘डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट’ व ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड चालक एवं परिवहन सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके माध्यम से जागरूकता वीडियो व पुस्तिका भी दी जा रही है. वहीं, चालक सुरक्षा किट भी वितरित किये जा रहे हैं.
अनलॉक में कई चीजों पर पाबंदी के साथ यथास्थिति 30 नवंबर तक बरकरार रहेगी. स्कूल, कॉलेज सहित कई सेवाएं और सुविधाएं फिलहाल नहीं खुलेंगी. किसी भी नये सेक्टर में किसी तरह की राहत की खबर नहीं है. मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में 22 अक्तूबर 2020 को जारी आदेश का 30 नवंबर तक विस्तार किया जाता है. इसके अतिरिक्त दुमका व बेरमो उपचुनाव के मद्देनजर पूर्व में जारी आदेश को मतगणना तक प्रभावी रहने की बात कही गयी है.
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