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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार ने जिले में पटाखों के अवैधानिक आयात और उसके विक्रय पर रोक लगाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया है। उन्होंने पटाखों के विक्रय के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी गाइडलाईन का उपयोग किये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं, जो न केवल अवैधानिक आयातित पटाखों के संबंध में है, बल्कि देश में निर्मित पटाखों के उपयोग के संबंध में भी है।
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