कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ते के क्लेम के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख (डेडलाइन) को बढ़ा दिया है। ESIC से रजिस्टर्ड जिन कर्मचारियों ने 24 मार्च 2020 के बाद से नौकरी गंवाई हैं, वे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के तहत तीन महीने की 50 प्रतिशत सैलरी पाने के हकदार हैं। ऐसे कर्मचारी अब 30 जून 2021 तक बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकेंगे।
केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले ESIC से रजिस्टर्ड कर्मचारियों को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम का लाभ वे कर्मचारी भी उठा सकते हैं, जिन्हें नौकरी से हटाए जाने के बाद दूसरी जगह नौकरी लग चुकी है। इस योजना को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं देख ESIC ने इसके लिए अप्लाई करने की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे।
ESIC से रजिस्टर्ड कर्मचारी इस स्कीम के तहत दावा कर सकेगा, उसे तीन महीने की 50 प्रतिशत सैलरी प्रदान की जाएगी। ESIC ने इसके लिए 44 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पहले बेरोजगारी भत्ते के रूप में 25 प्रतिशत सैलरी का प्रावधान था, जिसे 19 सितंबर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लाखों कर्मचारियों ने अभी तक इस भत्ते के लिए आवेदन नहीं किया है, इसके चलते इसकी डेडलाइन को बढ़ाया गया है।
कर्मचारी को क्लेम फॉर्म को शपथपत्र, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार कार्ड की कॉपी को ESIC की शाखा में जमा करना होगा। इसे डाक के जरिए भी जमा कराया जा सकता है। ESIC करीब 3.4 करोड़ परिवारों को मेडिकल कवर प्रदान करता है और इसके जरिए 13.5 करोड़ लाभार्थी कैश बेनिफिट लेते हैं।
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