हाई कोर्ट ने कहा- जमानतदारों की बहाली पर कार्रवाई नहीं हो सकती – Lok Shakti
October 19, 2024

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हाई कोर्ट ने कहा- जमानतदारों की बहाली पर कार्रवाई नहीं हो सकती

डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम की अपील को खारिज कर दिया

बिलासपुर न्यूज़, नईदुनिया।राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सहयोगी सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्याय दृष्टांत बन सकता है। कार्य के दौरान नौकरी सेवा से त्याग पत्र देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए स्थिर निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। चीफ जस्टिस राकेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा है कि किसी भी मस्जिद के सेवक को बिना किसी प्रभावी तरीके से रिहा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि एक बार जब गैर-अनुपालन को छोड़े जाने के कारण उस पर पुनर्विचार किया जाता है, तो संबंधित विभाग के सहयोगी दल पर इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है कि त्यागपत्र की भागीदारी के साथ पत्र को आगे बढ़ाने से पहले सभी अवतरण पूरी तरह से किया गया है या नहीं।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उप निदेशक शैलेश कुमार खम्परिया ने 26 मार्च, 2016 को व्यक्तिगत योगदान देते हुए ईमेल के माध्यम से अपना योगदान दिया था। नागिरक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने शुरू में इस अपूर्णता को अपूर्ण होने के कारण पुनर्प्राप्ति कर दी थी। विभाग ने कहा था कि ईमेल के माध्यम से भेजे गए त्यागपत्र में निर्धारित तिथि का अभाव था और तीन महीने का वेतन जमा करने की शर्त पूरी नहीं की गई थी। नागरिक आपूर्ति निगम ने यह कहा है कि त्यागपत्र को ठीक कर दिया गया है। इसके बाद निगम ने सितंबर 2016 में अपना इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

वापस लेने की मांग,तब मिली जानकारी

उप महाप्रबंधक खम्परिया ने अक्टूबर 2016 में अपना अवकाश वापस लेने की मांग की थी, लेकिन निगम ने उनके प्रस्ताव को ठीक करने के लिए भर्ती स्वीकार करने की जानकारी दी। निगम निगम के इस निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों की पेशकश की गई। सिंगल बेंच ने फ्लिपकार्ट के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए निगम द्वारा त्याग पत्र को गैर कानूनी बताया।

सिंगल बेंच के जजमेंट को कॉरपोरेशन ने चुनौती दी थी

सिंगल बेंच के जजमेंट को चुनौती दी गई थी। नागरिक आपूर्ति निगम ने सिंगल बेंच के जजमेंट को चुनौती दी थी। की ओर से सामने आए डिविजन बेंच के लॉजिक पेश करते हुए कहा गया कि एक बार छोड़े गए निगम को स्वीकार करने के बाद, कर्मचारी को इसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही बैचलर की सूचना न दी गई हो। उन्होंने आगे दावा किया कि अधूरे नामांकित कर्मचारियों के बावजूद खम्परिया को प्रभावशाली पद से हटा दिया गया और निगम ने तीन महीने का वेतन जमा नहीं किया। उप महाप्रबंधक खम्परिया के वकील ने तर्क दिया कि निगम ने गैर-अनुपालन शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी रिक्ति को ठीक कर दिया गया था, और बाद में नियुक्ति की नौकरी छोड़ दी गई थी, क्योंकि उन्होंने भर्ती पूरी तरह से नहीं की थी। तीन महीने का वेतन भी जमा नहीं हुआ. उन्हें अपना पद वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करने वाले विभाग का अन्याय पूर्ण कार्रवाई है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह लिखा

किसी भी बंधक को वैध रूप से स्वीकृत करने से पहले उसे निर्धारित सभी बंधकों का रखरखाव करना चाहिए। इस मामले में खम्परिया की बहाली को शुरू करने के लिए खारिज कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई विशिष्ट तारीख और तीन महीने की वेतन जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि बाद में स्वीकृत स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह बंदोबस्त पूर्णतः स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि खंड क्रमिक रूप से स्वीकृत हो गया।