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1 अक्टूबर नियमों में बदलाव: इनकम टैक्स, टीडीएस से लेकर आधार कार्ड तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम

वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किये थे। -फाल फोटो

बिजनेस डेस्क, रेस्तरां। 1 अक्टूबर से आयकर नियम में बदलाव: केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को पेश बजट में कई नए प्रोजेक्ट पेश किए थे। ये नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू हो रहे हैं। अगर आपको पहले से इन पुराने के बारे में पता चलेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए आपके बारे में इसमें शामिल हैं।

एफएंडओ ट्रेड्स पर एसटीसी अधिकांश

फ्यूचर्स ऑ एंडपंस के ट्रेडर्स पर नागालैंड ट्रांज़ैक्शन टैक्स 1 अक्टूबर से बढ़ेगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट यूनियन में की थी। सरकार ने एफएंडओ ट्रेडिंग में एसटीटी बढ़ाने के लिए एसोसिएटेड बिजनेस बोर्ड पर निर्णय लिया। एसटीटी टैक्स के बारे में बताएं ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% और फ्यूचर्स पर एसटीटी पर 0.02% हो जाएगा।

सरकारी बांड्स से ब्याज पर टीडीएस

1 अक्टूबर से सरकार कुछ बांड्स के ब्याज पर 10% टीडीएस लागू करेगी। इसमें फ्लोटिंग बांड्स शामिल होंगे। हालाँकि टी डी एस की सीमा दस हज़ार रुपये है। अगर एक साल में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर दस हजार रुपये से कम है तो टीडीएस नहीं बचेगा।

शेयर बायबैक पर नियम

शेयर बायबैक पर टैक्स के नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। शेयर बायबैक में हिस्सा लेने वाले को कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना होगा। पहले इनवेस्टर को कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं देना था। वहीं, अगले महीने से आधार नामांकन के लिए पैन कार्ड अप्लाई करने या आरटीआर एलेगमेंट के लिए आईटी कार्ड की जरूरत नहीं है।

विश्वास स्कीज़ 2024

विश्वास स्क्यॉज़ अगले महीने खुलेगा। इस योजना के अंतर्गत टैक्स संबंधित मामलों में कम जुर्माना अदा करने की सुविधा दी गई है। इस श्लोक का फ़ायदा ऐसे टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जहाँ टैक्स का मामला है।