31 दिसंबर तक मप्र में उच्च गुणवत्ता, शिक्षकों की गोदाम फोर्स, एनएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है – Lok Shakti

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31 दिसंबर तक मप्र में उच्च गुणवत्ता, शिक्षकों की गोदाम फोर्स, एनएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है

गृह विभाग ने लू को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया।

पर प्रकाश डाला गया

  1. शिक्षकों को एनएसए के तहत कार्रवाई का अधिकार मिला
  2. सभी में सुरक्षा की स्थिति पर नजर रखी जाएगी
  3. 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश में सामाजीकरण वाले असामाजिक तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने नियुक्तिकर्ताओं को अधिकार दिए हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव वाला कार्य करने के लिए सक्रिय रहने की संभावना है।

राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतरी इलाकों में स्थित वन्यजीवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत अधिकार दिया गया है। उधर, एक अन्य अधिसूचना में गृह विभाग ने लू (तापघाट) को स्थानीय आपदा में अधिसूचित किया है।