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बिजली बिल: बिजली का बिल नहीं भरा तो कंधे से उतरेगा ‘शान’… रद्द हो जाए लाइसेंस लाइसेंस

मध्य प्रदेश में बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई।

पर प्रकाश डाला गया

  1. बिजली कंपनी ने जिला प्रशासन से हथियार और लाइसेंस की सूची जारी की है।
  2. कर्मचारियों के भी कागजात के संबंध में पत्र लिखा गया है।
  3. भोपाल, नालकमपुरम, विपक्ष एवं चंबल के दिग्गजों में यह कार्रवाई होगी।

मदनमोहन सुपरमार्केट, नईदुनिया, भोपाल(पावर बिल)। यदि आपके पास शस्त्र का लाइसेंस है और आप बिजली का बिल नियमित रूप से जमा नहीं कर रहे हैं तो शस्त्र लाइसेंस छीना जा सकता है। कंधे पर लटकी हुई आपकी शान नीचे उतर सकती है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मच्छरदानी वसूली के लिए यह तैयारी की है।

अब बिजली कंपनी बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन से निलंबित पर्यवेक्षकगी। साथ ही अगर कोई नया शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाहता है तो भी एनओसी नहीं मिल सकता है। इस कार्य के लिए बिजली कंपनी जिला प्रशासन की मदद से उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा।

भोपाल में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिए गए नए आदेश भोपाल, नर्मदापुरम, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले 16 को शामिल किया जाएगा। भोपाल में 28 हजार 500 रुपये के कागजात हैं, उत्पाद कंपनी की कीमत करीब 17 करोड़ रुपये है।

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इनमें से पुराने शहर के करोंद, भानपुर, चांदबाद समेत पूर्व सरदारों के सदस्यों में आने वाले गांवों में 13 हजार 500 के करीब कागजात हैं। वहीं, आरिफ नगर, काजी कैंप, टीला जमालपुरा समेत उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के दल में आने वाले 15 हजार दलालों पर करीब नौ करोड़ रुपये के दलाल हैं। इसी तरह की समानता में 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जो हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं।

जिला प्रशासन से छूट दी गई है सूची

कंपनी ने भोपाल, अन्य सहित अन्य पुर्तगालियों में शस्त्र लाइसेंस स्ट्रैटेज की सूची जिला प्रशासन से छूट दी है। उसके आधार पर पासपोर्ट जापान की जानकारी तैयार करके वापस जिला प्रशासन को दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे सभी कलाकारों को नोटिस जारी किया जाएगा और फिर से उनके शस्त्र लाइसेंस पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला नियुक्तियों से लेकर कर्मचारियों तक के भी दस्तावेजों के संबंध में पत्र लिखा गया है।

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बिजली बिल जमा न करने वालों पर होगी कार्रवाई

बिजली कंपनी गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्रवाई। इसके तहत बिजली बिल न जमा करने वाले और बिजली चोरी करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में रसेल के ग्रैंडमास्टर और बिजली कंपनी के अधिकारी बिल जमा नहीं करने वाले शस्त्रधारी कलाकारों को लेकर एक्शन करेंगे। – क्षेत्राधिकार, प्रबंध निदेशक, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण

कई उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे शेयरों की जानकारी जटाना शुरू कर दी है, जो पिछले कुछ महीनों से बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इनमें कुछ बड़े उपयोगकर्ता भी शामिल हैं, जिनके बारे में जिला प्रशासन से भी जानकारी की सुविधा है। जल्द ही ऐसे उपभोक्ता जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं और उनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। – मनोज स्टूडियो, पुराने प्रकाशन एवं संग्रह अधिकारी, ऊर्जा विभाग