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प्रदेश के वाहन चालकों को शिवराज सरकार ने राहत दी है

सरकार ने वाहन रिन्यूवल की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है. इससे उन वाहन चालकों को फायदा मिलेगा जिनके वाहनों के दस्तावेज का नवीनीकरण 1 फरवरी 2020 या लॉकडाउन के अवधि में समाप्त हो गया था. सरकार ने इनकी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट, पंजीयन प्रमाण पत्र सहित अन्य वाहनों के दस्तावेज शामिल हैं. इस संबंध में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने आदेश जारी किए हैं.इससे वाहन चालक को चालान से बच सकेंगे. उनके पुराने कागजात इस साल तक वैध माने जाएंगे. हालांकि 31 दिसंबर तक हर हाल में  ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट, पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना होगा.