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सुप्रीम कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस, OMR शीट को लेकर मांगा जवाब

सुप्रीम को ने एनटीए को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या नीट-यूजी 2024 में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई ओएमआर शीट के संबंध में शिकायत उठाने की कोई समय सीमा है। कोर्ट ने निजी कोचिंग सेंटर और कुछ नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिका को भी लंबित मामलों के साथ संलग्न कर दिया। अब इस मामले पर भी सुनावाई 8 जुलाई को होगी।

नीट परीक्षा में धांधली मामले में सुप्रीम को ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एक निजी कोचिंग सेंटर और कुछ नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिका पर NTA से जवाब मांगा। कोर्ट ने नई याचिका को कई अन्य लंबित मामलों के साथ संलग्न कर दिया। अब इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने एनटीए से पूछा सवाल

कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई ओएमआर शीट (OMR sheets) के संबंध में शिकायत करने की कोई समय सीमा है। कोचिंग संस्थान और उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बंसत ने कहा कि नीट परीक्षा में शामिल कई छात्रों को अभी तक ओएमआर शीट नहीं मिली है।

OMR पर NTA ने क्या कहा?

वहीं, एनटीए की ओर से पेश वकीन ने कहा कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वहीं, उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया या समय सीमा नहीं है और इसलिए अंतरिम राहत के रूप में उम्मीदवार ओएमआर शीट देने की मांग कर रहे हैं।

कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस

वहीं, इस मामले को सुनने के बाद पीठ ने एनटीए को नोटिस जारी किया और इस नई याचिका को भी नीट से संबंधित अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया। इस दौरान कोर्ट ने एनटीए को समय सीमा के अंदर ही अदालत के सवाल का जवाब दाखिल करने को कहा।

कब होगी अगली सुनवाई?

मालूम हो कि कोर्ट ने इससे पहले भी नीट संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए एनटीए को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने 18 जून को अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भले ही परीक्षा में किसी की तरफ से 0.001 प्रतिशत लापरवाही क्यों न हुई हो, लेकिन इससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। मालूम हो कि कोर्ट ने नीट संबंधित कई याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई केलिए सूचीबद्ध किया है।