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राजधानी में रात 11 बजे के बाद दुकान खुली मिली तो खुली सील: कलेक्टरों के निर्देश पर मैदान में उतरे एसडीएम और पुलिस अधिकारी, सिर्फ बताई जाएगी छूट

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रात 11 बजे के बाद रिलीज हुई तो कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर प्रशासन जिला ने आदेश जारी किया है। गोदामों और रेस्तरां को सील नहीं किया जाएगा। यह ऑर्डर हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर से निःशुल्क रखा गया है।

हाल ही में देर रात तक शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। कई बार उत्पाद घटनाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिये हैं। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देते हुए इस तरह के निर्देश जारी किए हैं।

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भोपाल में शासन एवं प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। डॉक्टर के निर्देश पर डॉक्टर और पुलिस अधिकारी मैदान में उतर गए हैं। देर रात तक संचालित हो रही नोएडा को लेकर शासन प्रशासन ने सैटलाइट प्रोजेक्टर शुरू कर दिया है। पुराने भोपाल में देर रात तक चल रही दुकान के शिक्षक को समझाया गया।

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राजधानी के इतवारा, बुधवारा, पीर गेट, इमामी गेट, भोपाल टॉकीज, काजी कैंप क्षेत्र और प्रतिष्ठानों पर देर रात तक खुले रहने वाली कंपनी को अंतिम रूप दिया गया। रजिस्ट्रार के निर्धारित समय पर सुपरमार्केट को बंद कर दिया जाएगा। निर्धारित समय से देर रात तक दुकान संचालित हो गई तो सील कर दी गई। हालाँकि अस्पताल और मेडिकल मशीनों पर प्रशासन का यह निर्देश लागू नहीं होगा। अस्पताल और मेडिकल मशीनरी को इससे मुक्त कर दिया गया है।

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