प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) – Lok Shakti

Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) –

हितग्राहियों के पात्रता परीक्षण के संबंध में विशेष ग्राम सभा

 दुर्ग 01 जनवरी 2024

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लंबित 18 लाख आवास स्वीकृति हेतु प्रथम मंत्रीपरिषद की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हेतु स्वीकृती प्रदाय की गई है। जिले के सभी जनपदों में पात्र हितग्राहियों की सूची अनुसार आवास स्वीकृत कर समय-सीमा में पूर्ण किया जायेगा। शासन के निर्देश कि परिपालन में योजनांतर्गत जिले में आवास प्लस सूची के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राहियों का पात्रता परीक्षण किया जाना है। इसके लिए ग्राम पंचायत में 03 जनवरी से 5 जनवरी 2024 तक विशेष ग्राम सभा आयोजित किया जायेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास साफ्ट पोर्टल में जनपद पंचायत के लॉगिन आईडी पर सर्वेक्षित परिवारों की सूची उपलब्ध है। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आवास साफ्ट की सूची में से विशेष ग्रामसभा की बैठक में योजनांतर्गत आवास स्वीकृत करने के लिए हितग्राहियों की पात्रता की निर्धारण किया जाना है। 
          विशेष ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस सूची में शामिल परिवारों में से ही संबंधित हितग्राही का पात्रता परीक्षण किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप ग्रामसभा में कार्यवाही सम्पन्न होगा। जिले के जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/ पाटन के जनपद सी.ई.ओ. को अधीन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि में विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामसभा में पात्रता परीक्षण पश्चात् हितग्राहियों की ग्राम पंचायतवार पात्रता सूची जनपद पंचायत स्तर पर संधारित करने कहा गया है। साथ ही जनपद पंचायत अंतर्गत आयोजित ग्रामसभा में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग (पंचायत शाखा ) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।