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ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: उच्च न्यायालय में सुनवाई, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, अब इस दिन होगी सुनवाई

अंत. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के मामले में सुनवाई का विवरण दिया है। वहीं उच्च न्यायालय ने मामले का सर्वेक्षण कर निर्णय सुरक्षित रखा है। अब 11 जनवरी 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया कि उसने विशेष नियुक्ति याचिका के खिलाफ अदालत के आयुक्त को आदेश दिया है। 9 जनवरी को आवेदन पत्र पर सुनवाई होनी है। इस पर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने पर रोक नहीं लगाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसने इस मामले में अपना ऑर्डर देवी को दिया है। श्रीकृष्ण रेस्तरां के वाद मित्र मूर्ति के साथ उच्च न्यायालय थे। भगवान के नाम से उच्च न्यायालय में पास भी तैयार किया गया है।

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इससे पहले, श्रवण से एक दिन पहले रविवार को ही कई पक्षकार मथुरा से मथुरा के लिए प्रस्थान हो गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की एकल पीठ श्रीकृष्ण जन्मभूमि से लेकर शाही ईदगाह परिसर तक मंदिर का ही हिस्सा शामिल होने से जुड़ी सभी 18 याचिकाएं अयोध्या जन्मभूमि विवाद की भूमि पूजन पर जारी हैं।

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