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अविश्वासी से मस्जिद मामले में भाजपा नेता को हुई जेल, खत्म हो सकती है विधायक की नियुक्ति

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में एक भाजपा नेता को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। अपर जिला न्यायाधीश प्रथम एहसान सैय्यद खान की अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता रामदुलार गोंड को दोष सिद्ध करने के लिए दोषी करार दिया। इस मामले में 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी.

बताया जा रहा है कि, 4 नवंबर 2011 को रामदुलार गोंड जो साक्षात् प्रधानपति थे, अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी नेता हैं। उनके खिलाफ एक शख्स ने म्योरपुर थाने में प्लाजा कमिश्नर पर आरोप लगाया था कि रामदुलार अपनी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक साल से लगातार खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार कर रहे थे।

मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ रासुका और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इंडिपेंडेंट करने के बाद अन्साबाल्ट कोन्साकोर्ट में नियुक्त किया गया था। 8 दिसंबर को दोनों तरफ की विचारधारा ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। कोर्ट ने 12 दिसंबर को फैसले की तारीख तय की थी. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध सिद्ध दुद्धी विधायक को मंदिर अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। अब कोर्ट 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी. यदि दो साल से ऊपर की सज़ा होगी तो पद का पद भी समाप्त हो सकता है।