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पंजाब राज्य चुनाव आयोग पर नगर निगम चुनाव की योजना जारी नहीं की जा सकती

चंडीगढ़. पंजाब राज्य चुनाव आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग पर नगर निगम चुनाव की योजना जारी नहीं की जा रही है।

साथ ही एक सप्ताह के अंदर योजना जारी करने का समय दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि शैड्यूल में कहा गया है कि राज्य में चुनाव कब लड़ा जा रहा है। सारा मामला को लेकर बिहार में है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर बताया जाए कि इलेक्शन कब हो रहा है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का कहना है कि पंजाब चुनाव आयोग द्वारा उनका विमोचन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं पंजाब राज्य चुनाव आयोग पर उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपये की छूट भी दी है।

बता दें कि एक दिन पहले हाई कोर्ट ने चढ़ाई शुरू कर दी थी। उनका कहना है कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग या तो चुनाव अधिकारी या जुर्माना माफी के लिए तैयार हो रहे हैं।