Ranchi : साहिबगंज की दिवंगत महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या के आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया की क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. अपनी याचिका में उन्होंने यह आग्रह किया था कि पुलिस ने इस केस में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसे स्वीकार नहीं किया जाए. बल्कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए. सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रायल पर लगी रोक हटाते हुए शिव कुमार कनौजिया की याचिका निष्पादित कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर रूपा तिर्की की मौत के केस का ट्रायल रुका हुआ था. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. शिव कुमार की ओर से अधिवक्ता रोहितस्य रॉय और विभोर मयंक ने बहस की. इस केस में साहिबगंज जिले के बोरियो थाना में मामला (कांड संख्या 127/2021) दर्ज किया गया है. शिव कुमार कनौजिया फिलहाल जमानत पर हैं. उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की है.
पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की है
साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में साहिबगंज पुलिस ने 2018 बैच के दारोगा शिव कनौजिया को नौ मई 2021 को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की है. सीबीआई ने इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है. वहीं सीबीआई के केस टेकअप करने से पहले पुलिस ने भी चार्जशीट दाखिल की थी. शिव कुमार कनौजिया 2018 बैच के एसआई (सब इंस्पेक्टर) हैं. शिव कुमार और रूपा के बीच दोस्ती थी. मोबाइल पर दोनों के बीच अक्सर बात होती थी.
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