Ranchi: चिटफंड घोटाला मामले को लेकर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति समेत अन्य याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र एवं न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों के डूबे पैसे की वापसी को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है कि निवेशकों के डूबे पैसे उन्हें मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार एक प्रक्रिया अपनाये जिसके तहत ठगे हुए निवेशकों को पैसा वितरण के लिए एक कमेटी गठित हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट अपना आदेश फैसला सुनाएगा. हालांकि राज्य सरकार ने पहले से ही कमेटी गठित की थी, जिसमें आईजी सीआईडी की अध्यक्षता में 6 सदस्य टीम शामिल थी, हालांकि इस गठित निर्णय को अदालत ने नहीं माना और नई कमेटी बनाने का आदेश दिया. अदालत में अगली सुनवाई 22 अगस्त मुकर्रर की है, और इस संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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