Ranchi: पूर्व मंत्री और मनी लॉउंड्रिंग केस में सजायफ्ता हरिनारायण राय के पीएस (पर्सनल सेक्रेटरी) रहे संजय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची CBI की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने संजय कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. संजय कुमार की याचिका पर रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. संजय कुमार के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में कांड संख्या RC-04-2010 दर्ज किया है. पिछले महीने इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने हटा दिया था. जिसके बाद अब संजय कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. संजय पर हरिनारायण राय के मंत्रित्व काल में विभागीय फाइल और दस्तावेज गायब करने के भी आरोप हैं.
इसे भी पढ़ें- झारखंड में 30 दिन में 177 महिलाओं से दुष्कर्म, गिरिडीह में सबसे अधिक मामले
Inline Feedbacks
View all comments
More Stories
मंदिर जा रही 50 साल की महिला के साथ कंकाल, पत्थर से कुचलकर हत्या, शव जंगली कंकाल नोचा
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव: रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनावी मैदान, वार्डों और बूथों से निकलेगी किले की चाबी
दीवाली की प्रतियोगिता से उजाड़ दिया गया श्रमिक का परिवार, औद्योगिक पुल के नुकसान में नारियल की बाइक सवार, 1 की मौत