Ranchi : भोजनावकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने भाजपा पर किए तीखे हमले किया. कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या की थी.
इसके बाद सदन में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदन में रखा. बीजेपी विधायकों ने इसमें वाइस चांसलर मुख्यमंत्री को बनाए जाने पर का विरोध किया. कहा कि इसमें राजभवन और सीएमओ में विवाद होगा और टकराव होगा. अमर बावरी ने कहा कि यह राज्यपाल और संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए लाया जा रहा है.
बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमलोग एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं. बिहार में एनडीए की सरकार में तीन स्वास्थ, खेल और तकनीकी विश्वविद्यालय बिल लाया गया, जिसका वाइस चांसलर मुख्यमंत्री को बनाया हुआ अजीब बात है. बन्ना गुप्ता ने कहा कि यहां पर विरोध करते हैं और खुद नीति लाते हैं.
यहां बता दें कि मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राहुल गांधी को राहत देते हुए 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है. सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है. इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगायी जाती है.
सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका की थी खारिज
सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया था. साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनायी थी. अदालत ने राहुल को जमानत तो दे दी थी. लेकिन दोषी करार दिये जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट के फैसले की वजह से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द हो गयी थी. जिसके बाद राहुल ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. इस याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था. जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी.
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