Ranchi: गढ़वा के सुखवाना गांव के केरवा टोला के मंदिर परिसर के पास डंपिंग यार्ड बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्टेट लेवल एनवारयमेंट ईंपैक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी (सिया) को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान सिया के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें नोटिस मिल गया है. अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
इस संबंध में रामलाल भुइयां ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि गढ़वा जिले के सुखवाना गांव में जिस स्थान को डंपिंग यार्ड बनाने के लिए चिन्हित किया गया है वहां 100 वर्ष पुराना शिव मंदिर है. मंदिर के पास में तालाब और गांव में घनी आबादी है. ऐसे स्थान पर डंपिंग यार्ड बनाना उचित नहीं है. अदालत से डंपिंग यार्ड दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का आग्रह प्रार्थी ने की है.
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