Ranchi : साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन के जरिये करोड़ों रुपये की कमाई करने के आरोपी पत्थर खदान संचालक टिंकल भगत और भगवान भगत से ED पांच दिनों तक पूछताछ करेगी. रांची ED कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है. सोमवार को ED की ओर से दायर रिमांड पिटीशन पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपियों का अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम रोल है. इसलिए इनसे पूछताछ जरूरी है. टिंकल भगत और भगवान भगत सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं.
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अवैध खनन मामले में ईडी ने दोनों को 7 जुलाई को किया था गिरफ्तार
अवैध खनन मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को टिंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तार किया था. वहीं पिछले साल 29 जुलाई 2022 को ईडी ने टिंकल भगत समेत छह लोगों के खदान की जांच भी की थी. इसके बाद तीन अगस्त 2022 को ईडी ने टिंकल भगत समेत अन्य लोगों से ईडी ऑफिस में पूछताछ की थी.
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ईडी ने भगवान भगत और टिंकल भगत समेत 15 लोगों के ठिकाने पर की थी छापेमारी
अवैध खनन मामले की जांच के दौरान ईडी ने बीते 8 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत और टिंकल भगत समेत 15 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. टिंकल भगत का मिर्जाचौकी में पत्थर का खदान है. वहीं भगवान भगत का बरहड़वा में पत्थर का खदान है. ईडी ने छापेमारी के दौरान भगवान भगत और टिंकल भगत के घर से कई कागजात जब्त किये थे.
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