- 07-Jul-2023
भोपाल 7 जुलाई । सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वनिक स्थानों पर मवेशियों एवं अन्य पशुओं को खुला छोडऩे अथवा बांधने पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इस संबध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम-1956 में संशोधन आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश की धारा 358 के तहत मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों, स्थानों पर खुला छोडऩा अथवा बांधना या जानबूझकर उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी को खुला छोड़ता, बांधता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस पैदा होता है तो राज्य सरकार द्वारा एक हजार रूपये का जुर्माना दंडनीय होगा।
More Stories
मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को वर्ष से छह वर्ष तक क्रेडिट और क्रेडिट लेना अनिवार्य होगा
अनूपपुर में अनहोनी: तालाब में तालाब में डूबे दो जवान, पानी में जा डूबे, डूबने से मौत
फेसबुक पर शादी की फोटो शेयर करने से पता चला दूसरे धर्म का है युवक