Ranchi : हाईकोर्ट में रांची नगर निगम चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने जवाब दाखिल नहीं किए जाने से राज्य सरकार पर नाराजगी जतायी. अदालत ने एक बार फिर सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि यदि तीन हफ्ते में लरकार जवाब नहीं देती है तो जुर्माना लगाएंगे. बता दें कि नगर निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. वहीं सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बहस की.
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बता दें कि रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा व अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निवर्तमान पार्षदों ने अपनी याचिका में कहा है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्युनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है. नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गये हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं. सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है.
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