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टूटे चावल के निर्यात की अनुमति केवल अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाएगी

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एक अधिसूचना के अनुसार टूटे चावल के निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए शिपमेंट के लिए दी गई अनुमति के आधार पर दी जाएगी। सामान्य तौर पर टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

“टूटे हुए चावल की निर्यात नीति निषिद्ध है, हालांकि, भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी,” महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा।

पिछले साल 9 सितंबर को सरकार ने बढ़ती खुदरा कीमतों को रोकने और घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए पार-उबले चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर भी 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक भारत, वैश्विक व्यापार में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है।

देश ने 2021-22 में 21.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जिसमें 3.94 मिलियन टन बासमती चावल थे।