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असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री, श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरु की गई है। इसके तहत १८ से ४० वर्ष आयु वर्ग के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय १५ हजार से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना में नामांकन के लिए १८ से ४० वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह ५५ से २०० रुपए प्रतिमाह के रूप में जमा करना होगा एवं उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी।
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