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Noida Athority की CEO ऋतु महेश्वरी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलाहाबाद HC के आदेश को दी थी चुनौती

नोएडा: नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तेजी से सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, नोएडा अथॉरिटी सीईओ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी पर अवमानना याचिका की सुनवाई के क्रम में सैलरी से 10 हजार रुपए काटने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने 6 फरवरी तक इस आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर सीईओ ने रिव्यू याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश वापस लेने की अपील की थी। हाई कोर्ट से झटका लगा तो नोएडा अथॉरिटी सीईओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। वहां भी उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है।

ऋतु महेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऋतु महेश्वरी की याचिका पर सुनवाई करते चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नियमित तरीके से 24 फरवरी को सुनवाई करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवमानना मामले में ऋतु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए कटौती करने का आदेश दिया था। नोएडा सीईओ और आईएएस अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ निर्धारित समय सीमा के भीतर हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में सजा सुनाई थी। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की कोर्ट ने सीईओ के हलफनामे पर नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश का अनुपालन न किए जाने की बात कही थी। दरअसल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्पोर्ट्सहोम परियोजना को विकसित करने के लिए देवसाई कंस्ट्रक्शन की ओर से निर्माण कार्य चल रहा था। इस मामले में उन्होंने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बिल्डिंग प्लान अपडेट करने का अनुरोध किया था।

देवसाई कंस्ट्रक्शन की ओर से आवेदन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में दिसंबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो देवसाई कंस्ट्रक्शन एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। इसी मामले में ऋतु महेश्वरी पर अवमानना का मामला दर्ज करते हुए 10 हजार रुपए वेतन से काटने का आदेश जारी किया गया।