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राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने विगत दिवस छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अध्यादेश क्रमांक-35 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।
इस संशोधन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एम.सी.ए., टाउन प्लानिंग आदि में ऑडिट कोर्स को शामिल किया गया है।
उक्त संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार विश्वविद्यालय क्रेडिट अंकों पर आधारित विभिन्न विषयों में ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा प्रदान करेगा। यह कोर्स सी.एस.वी.टी.यू. के मानकों पर आधारित होंगे जो सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे।
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