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सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खां के मुकदमों को रामपुर से किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करने की याचिका पर 14 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में यूपी सरकार और रामपुर के जिला जज की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। कोर्ट ने आजम खां के वकीलों को पक्ष रखने के लिए एक हफ्ते का समय दिया।
यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने आजम खां के छह मुकदमों को रामपुर से किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर किए जाने की याचिका पर पारित किया। याचिका दाखिल कर रामपुर से मुकदमों को ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है। रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई चल रही है। अर्जी में कहा गया है कि इन मुकदमों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इन्हें किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाना जरूरी है।
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