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रांची : सिलागाईं हिंसा मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 44 आरोपी बरी

Ranchi : सिलागाईं हिंसा मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए 44 आरोपियों बरी कर दिया है. मालूम हो कि जुलाई 2014 में रांची जिला स्थित मांडर इलाके के सिलागाईं गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इसमें 13 पुलिसकर्मियों समेत 33 लोग घायल हो गए थे. इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के AJC 3 के कोर्ट में हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रीतांशु कुमार सिंह ने मुकदमे से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला चान्हो थाना में केस 71/2014, ST 55/18 से जुड़ा हुआ है, जिसमें 44 अभियुक्त थे. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है.

घटना में एक ग्रामीण की मौत हुई थी

प्राथमिकी के मुताबिक एक जमीन पर धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मामूली विवाद था. पुलिस के जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. लेकिन कार्यक्रम के बाद एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया था. इस मामले में कुल 48 लोग गिरफ्तार किए गए थे. इस घटना में एक ग्रामीण की मौत हुई थी. जिस पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए मारे गए ग्रामीण के परिजनों को पांच लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी.

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