
Ranchi : अंतरराष्ट्रीय मानवता अधिकार एवं मीडिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ केपी अहमद ने शनिवार को कहा कि सेवा का गारंटी कानून 11 साल से झारखंड में प्रभावी है, लेकिन अभी तक इसका लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल रहा है. लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है. अधिकारियों ने इस अधिनियम का प्रचार- प्रसार सही तरीके से नहीं किया है. कानून सही से लागू किया जाता तो सरकारी कार्यालयों के कामकाज की शिकायत सरकार के पास नहीं पहुंचती. कहा कि इसमें इससे जुड़े 54 कानून बने हैं. डॉ अहमद ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सचिवालय में एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मांग की है कि राज्य सरकार इस कानून को प्रभावी बनाये.
इसे भी पढ़ें – 15 साल बाद शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से मिली राहत, जानिए किस मामले में एक्ट्रेस हुई बरी
आप डेली हंट ऐप के जरिए भी हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके लिए डेलीहंट एप पर जाएं और lagatar.in को फॉलो करें। डेलीहंट ऐप पे हमें फॉलो करने के लिए क्लिक करें।
More Stories
आपके परिवार की जिम्मेदारी अब हमारी : खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरकार सऊदी प्रो लीग में अल-नासर के लिए अपना पहला गोल किया। देखो | फुटबॉल समाचार
ट्रम्प कैंपेन ने 2020 के चुनावी झूठ की ‘लौ को हवा देने’ का वादा किया, ऑडियो से खुलासा- लाइव