
जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित स्थल को छोड़कर अन्य जगहों, चौक-चौराहों पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अमला, अनुविभागीय दण्डाधिकारी और सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि गत 20 दिसम्बर 2022 को एक राजनैतिक दल द्वारा स्थानीय घड़ी चौक पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल का उपयोग किए जाने से जान-माल का नुकसान होने की आशंका बनी हुई थी।
इसी तरह 22 दिसम्बर को कलेक्टर चेम्बर के पास बैठकर नारेबाजी करते हुए कानून व्यवस्था संभालने वाले तथा अधिकारियों एवं पुलिस का निलंबन की कार्रवाई की मांग की गई और 24 दिसम्बर को राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा अकस्मात रूप से अम्बेडकर चौक में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिससे आम जनता को असुविधा हुई। इस तरह विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित निर्धारित स्थल पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाकर अन्यत्र चौक-चौराहों, कार्यालयों जैसी जगहों पर विरोध प्रदर्शन/धरना किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है और कानूनन दृष्टि से अपराध की श्रेणी में आता है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि भविष्य में जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित स्थल को छोड़कर अन्य जगहों व चौक- चौराहों पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा सख्ती से विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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