
संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास ने बताया कि जिले में अनियमित वित्तीय कंपनी अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फारमिंग डेयरिज कंपनी लिमिटेड, निवेशकों के कुल 27345 आवेदन अनुभाग स्तर पर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत् न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत जांच उपरांत अधिनियम की धारा 7(1) अंतर्गत कंपनी की अचल संपत्ति ग्राम बोरतरा, प.ह.न. 39 तहसील गुरूर जिला बालोद स्थित भूमि ख.न. 148/1 एवं ख.न.151 में रकबा क्रमशः 0.53, 0.29 हे.(जिसकी अनुमानित मूल्य 1448125 रूपये) संपत्ति कुर्की किए जाने हेतु 02 जनवरी 2023 को अंतःकालीन आदेश पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश को आत्यांतिक किए जाने हेतु प्रकरण लोक अभियोजन बालोद के माध्यम से विशेष न्यायालय बालोद को प्रेषित किया गया है।
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