आयुक्त श्री वर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी 23 से 27 दिसंबर तक शाला के विकल्प का चयन कर सकेंगे। शाला विकल्प चयन के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 विकल्प अथवा किसी विषय में 50 से कम रिक्तियाँ होने पर समस्त रिक्तियों का चयन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि समयावधि में अभ्यर्थी द्वारा शाला का विकल्प चयन न करने पर उपलब्ध रिक्तियों में से विभागीय प्राथमिकता के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा।
ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम के समक्ष प्रोविजनल लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी (जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया) को प्रमाणीकरण के लिए भेजे गये हैं। प्रमाणीकरण के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी।
आयुक्त श्री वर्मा ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, उसकी कारण सहित सूची पोर्टल trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है, उन्हें अपना डिजिटल जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और जिन अभ्यर्थियों का चयन आय आधारित आरक्षण के लाभ अंतर्गत हुआ है, उन्हें अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए अभ्यर्थी पोर्टल trc.mponline.gov.in नियमित देख सकते हैं।
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