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Abbas Ansari: विधायक अब्बास अंसारी की बढ़ी रिमांड अवधि, ED को 7 दिनों की और कस्टडी

प्रयागराज: पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। मनी लॉन्डिंग के केस में ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह ईडी की हिरासत में है। शुक्रवार को ईडी ने अब्बास की रिमांड अवधि में सात दिनों का विस्तार करा लिया है। प्रयागराज के अपर जिला जज अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी की कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में अब्बास की रिमांड अवधित सात दिन बढ़ा दी है। कोर्ट ने अब्बास की कस्टडी 18 नवंबर दोपहर 2 बजे तक के लिए ईडी को सौंप दी है।

ईडी ने पिछले दिनों मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए प्रयागराज बुलाया था। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अब्बास को हिरासत में ले लिया। इसके बाद से वे ईडी की कस्टडी में हैं। जिला जज संतोष राय ने 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में सौंपने का आदेश दिया था। शनिवार को अवकाश होने के कारण ईडी की ओर से हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की अर्जी दी गई। रिमांड अवधि के आवेदन में अब्बास अंसारी और उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ किए जाने की बात कही गई। सात दिनों के लिए रिमांड की मांग की गई। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी।

कोर्ट ने ईडी रिमांड से न्यायिक हिरासत में ले जाए जाने से पहले अब्बास के मेडिकल परीक्षण कराए जाने की भी बात कही है। ईडी की ओर से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट में पेश किया। ईडी के वकील ओम प्रकाश मिश्रा की ओर से रिमांड की मांग की गई। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अब्बास अभियुक्त हैं। गाजीपुर और मऊ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईडी पूछताछ कर रही है। यह मामला 15.31 करोड़ से अधिक का है। जांच एजेंसी को इस मामले में और साक्ष्य जुटाने हैं। रिमांड मिलने से इसमें सहूलियत मिलेगी। बचाव पक्ष की ओर से रिमांड का विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने ईडी के पक्ष में फैसला दिया।