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 18 से 25 नवंबर तक ग्राम सभाओं का आयोजन ग्रामीण विकास,

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक तीन मास में ग्रामसभा का कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इसी तारत्मय में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने रायपुर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) और सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 18 नवंबर से ग्रामसभाओं का आयोजन कराने के निर्देश दिए है।

उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारिणी तैयार करने एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए है।

आयोजित होने वाले ग्रामसभाओं में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा और ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा किया जाना है।

इसी तरह सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निराकरण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) वित्तीय वर्ष 2023-24 का निर्माण हेतु पूर्व वर्ष की (GPDP) में लिये गये कार्याे का आंकलन कर 29 विषयों से संबंधित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुए कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करना।

जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर सकते है। तदानुसार ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना एवं आयोजित ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।