Rampur By Election: आजम पर फैसले के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर उप चुनाव के लिए जारी की संशोधित तिथि, जानिए कब चुनाव और मतगणना

रामपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर जिला अदालत में गुरुवार को आजम खान की याचिका पर सुनवाई हुई। आजम खान ने इस याचिका में एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 3 साल की सजा पर स्टे लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेशन कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक चुनाव आयोग की ओर से जारी उप चुनाव के तिथियों पर रोक लगा दी गई थी। चुनाव आयोग को सेशन कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयोग ने सेशन कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए नए तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इस सीट पर मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को ही होंगे। केवल नोटिफिकेशन जारी किए जाने की तारीखों में बदलाव किया गया है। इससे नामांकन तिथि में बदलाव हो गया है। अब 11 नवंबर को रामपुर में विधानसभा उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी और 18 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

आजम खान की याचिका पर हुई सुनवाई
आजम खान ने एमपी एमएलए कोर्ट के तीन साल की सजा पर स्टे लगाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। त्वरित सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की चुनाव तिथियों पर रोक लगाते हुए रामपुर सेशन कोर्ट को गुरुवार को आजम की याचिका पर सुनवाई कर फैसला देने का आदेश दिया। सेशन कोर्ट ने आजम की याचिका पर दिन में सुनवाई की। इसके बाद शाम करीब 5 बजे फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से आजम खान को सुनाई गई 3 साल की सजा को बरकरार रखा।

सेशन कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि आजम खान पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत सदस्यता जाने और सजा पूरी होने और उसके बाद 6 साल तक दोबारा चुनाव न लड़ने के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम पक्षों की नजर चुनाव आयोग पर टिकी हुई थी। चुनाव आयोग की ओर से नई तारीखों के ऐलान में ज्यादा देर नहीं की गई। कोर्ट का फैसला आने के महज 3 घंटे के भीतर आयोग ने संशोधित तिथि का ऐलान कर दिया।

अब 11 को जारी होगी अधिसूचना
आयोग की ओर से जारी संशोधित तिथि के तहत 11 नवंबर यानी शुक्रवार को आयोग की ओर से उप चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पहले जारी तिथियों के अनुसार, 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी थी।

संशोधित तिथि के अनुसार, 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 5 दिसंबर को रामपुर में उप चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी चुनाव आयोग ने इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया 10 दिसंबर तक समाप्त कराने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद रामपुर में राजनीतिक चर्चा का दौर शुरू हो गया है।