मात्र 05 हजार रुपयों के स्टांप शुल्क से रक्त संबंधियों के नाम अचल संपत्ति हस्तांतरित करने का शासनादेश जारी होने के बाद मात्र 03 माह में सम्पूर्ण प्रदेश के अन्तर्गत 1,14,053 रक्त सम्बन्धी दान विलेखों का पंजीकरण किया जा चुका है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में दान पत्र मात्र 21,112 हुये थे। आंकड़ों से यह पता चलता है कि जनता द्वारा इस योजना को हर्षाेल्लास से स्वीकार किया गया है। महानिरीक्षक निबंधन कंचन वर्मा ने बताया कि जन सामान्य को रक्त एवं वैवाहिक सम्बन्धों में नैसर्गिक प्रेम के कारण पंजीकृत कराये जा रहे दानपत्रों पर भी सम्पत्ति के मूल्य पर विक्रय विलेख के समान स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने के प्रावधान थे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18 जून, 2022 को अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा दानपत्र पर अधिकतम 5,000/ रु० के स्टाम्प शुल्क से अपने पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री पुत्रवधु दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री को सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है।
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