सांसद अतुल राय (फाइल फोटो)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में घोसी के सांसद अतुल राय को छात्रा से रेप के आरोप में बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई टल गई है। मामले में अब दूसरी खंडपीठ सुनवाई करेगी।
राज्य सरकार की आपराधिक अपील न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। लेकिन, इस खंडपीठ ने एमपीएमएलए मामलों में क्षेत्राधिकार न होने के कारण स्वयं को सुनवाई से अलग करते हुए सक्षम अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
मामले में छह अगस्त 2022 को एमपीएमएलए विशेष अदालत वाराणसी ने सांसद को एक छात्रा से रेप के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था। राज्य सरकार ने अपील मे उसी फैसले को चुनौती दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में घोसी के सांसद अतुल राय को छात्रा से रेप के आरोप में बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई टल गई है। मामले में अब दूसरी खंडपीठ सुनवाई करेगी।
राज्य सरकार की आपराधिक अपील न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। लेकिन, इस खंडपीठ ने एमपीएमएलए मामलों में क्षेत्राधिकार न होने के कारण स्वयं को सुनवाई से अलग करते हुए सक्षम अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
मामले में छह अगस्त 2022 को एमपीएमएलए विशेष अदालत वाराणसी ने सांसद को एक छात्रा से रेप के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था। राज्य सरकार ने अपील मे उसी फैसले को चुनौती दी है।
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