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कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें, निर्धारित और पुनरीक्षित

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें, निर्धारित और पुनरीक्षित कर दी हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्री सुरेश चन्द्रा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसमें वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें रूपये 5538/- प्रतिमाह या 213/- प्रतिदिन निर्धारित की गयी हैं।
जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी रूप में मजदूरी की दरें, किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू न होंगी। यदि इस अधिसूचना के अधीन दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।
  कृषि कार्य के प्रकार के तहत भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती उसे उगाना और काटना कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुंचाने का कार्य और सभी आकार के फार्मों में, जिनमें म्यूनिसिपल या कैन्टूनमेंट की सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित फॉर्म भी सम्मिलित हैं, में मशरूम की खेती सहित कृषि कार्यों के आनुषंगिक रूप में या उनके साथ-साथ की जाने वाली कोई क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है।
  इसके अलावा ये दरें वन संबंधी या काष्ठ उपकरण संबंधी क्रिया, जो कृषि कार्यों के साथ-साथ की जाती है और दुग्ध उद्योग पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और उनके अनुषांगिक क्रियाओं के लिए भी निर्धारित और पुनरीक्षित की गयी हैं।
  न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से जिसमें अंशतः नकद या जिन्स में, इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य, किसी भी दशा में न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। मजदूरी की प्रति घंटा दरें, दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होगी। किशोरों और बालकों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, किसी वयस्क कर्मचारी को अनुमन्य कालानुपाती दर से कम नहीं होगी।