वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित संशोधित समय सारणी निर्गत – Lok Shakti

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वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित संशोधित समय सारणी निर्गत

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अंदर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डेटाबेस तैयार करने हेतु प्रस्तावित संशोधित समय सारणी निर्गत की गई है।
इस संबंध में निदेशक समाज कल्याण श्री राकेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए 13 सितंबर 2022 तक आवेदन किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थाएं योजना अधिकारी निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ से 13 सितंबर तक पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन एवं हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर 2022 तक योजना अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करके मास्टर  डाटा में संपूर्ण सूचनाएं भरकर अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा।
 श्री कुमार ने बताया कि 14 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11 -12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था,पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ऑनलाइन लॉक किया जाएगा। 18 अक्टूबर 2022 से 22 नवंबर 2022 तक शिक्षण संस्था पाठ्यक्रम,पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।
  उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर 2022 से 22 नवंबर 2022 तक सभी संस्थानों के प्रकार पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण ( विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा लौकी गई सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक ना की जाए) ऑनलाइन लॉक किया जाएगा।