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धनबाद अपर सत्र न्यायाधीश हत्याकांड: दोषियों को मौत तक सश्रम कारावास

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बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने शनिवार को कहा कि लखन वर्मा और राहुल वर्मा, जिन्हें पिछले महीने झारखंड के धनबाद की एक सत्र अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के लिए दोषी ठहराया था, को मौत तक कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

दोनों दोषियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले साल 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान जज आनंद को एक ऑटो-रिक्शा की चपेट में आने के एक साल बाद यह सजा सुनाई गई और बाद में सिर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई।

एएसजे रजनीकांत पाठक ने दो आरोपियों, लखन वर्मा और राहुल वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत गायब करना) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत दोषी ठहराया।

बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने कहा: “आईपीसी की धारा 302, 34 के लिए, दोषियों को मृत्यु तक कठोर कारावास और प्रत्येक को 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आईपीसी की धारा 201 के तहत कोर्ट ने 10-10 साल कैद और 10-10 हजार रुपये की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत का विस्तृत फैसला मंगलवार को आएगा।’

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि अपराध का मकसद पीड़ित का मोबाइल फोन छीनना था, और यह एक पूर्व नियोजित कार्य था जिसके लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि यह “जानबूझकर मारा गया” नहीं था। और यह कि केवल गैर इरादतन मानव वध के आरोप को आकर्षित करता है जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता।

झारखंड पुलिस ने मौत की प्रारंभिक जांच की थी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. झारखंड सरकार ने बाद में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी, जिसने मामला फिर से दर्ज किया था और पिछले साल अक्टूबर में आरोप पत्र दायर किया था। सत्र अदालत ने इस साल 2 फरवरी को आरोप तय किए और 35 सुनवाई के बाद सुनवाई पूरी की।