
Ranchi : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेज कर किसी भी पंचायत में 20 से अधिक योजना चालू नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि मनरेगा योजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए. पंचायत के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं बागवानी से संबंधित कार्य को छोड़ कर पंचायत में नई योजना को ऑन गोइंग करने के लिए एमआर (मस्टर रोल) निर्गत नहीं किया जा सकेगा.
डीपीसी की अनुमति के बिना नयी योजना नहीं हो सकेगी चालू
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई नयी योजना को शुरू करना आवश्यक हो तो उसके लिए प्रखंड के द्वारा डीपीसी कर नए कार्यों को आरंभ करने की अनुमति मांगी जाएगी. नई योजना के औचित्य के समर्थन में प्रस्ताव डीपीसी की अनुमति मिलने के बाद ही शुरू हो सकेगी. जिला में चल रही मनरेगा योजनाओं को डीपीआर के अनुसार पूरा करना अनिवार्य है. योजना पूरा होने के साथ ही योजना को बंद करने की कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गयी है.
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